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पीएफ ऑफिस फ़ोन नंबर – PF हेल्पलाइन नंबर

September 5, 2020 By Team Leave a Comment

पीएफ हेड ऑफिस कांटेक्ट नंबर – पीएफ कम्पनी मोबाइल नंबर – PF हेल्पलाइन नंबर, EPF कांटेक्ट जानकारी – पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट कैसे करे – पीएफ कम्प्लेन, पीएफ ऑफिस में शिकायत कैसे करें

अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको पीएफ के बारे में जरूर पता होगा, इसको इंग्लिश में EPF कहते हैं, यानी एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड। इस फण्ड का मुख्य उदेश्य प्राइवेट कर्मचारी के इन्वेस्टमेंट के लिए है, उसका कुछ पैसा हर महीने काटा जाता है, इसमें हर महीने कम्पनी भी कुछ पैसा मिलाती है, ये पैसा पीएफ में चले जाता है। एक व्यक्ति का पीएफ कितना कट्टा है, इस बारे में आप अपनी कंपनी से जानकारी मांग सकते हैं, या फिर आप अपने पीएफ खाते से भी यह पता कर सकते हैं। अगर आपको पीएफ से सम्बंधित कोई भी मदद चाहिए, तो इस लेख में हमने इस संस्था का कांटेक्ट नंबर, वेबसाइट की जानकारी और शिकायत करने से सम्बंधित सभी जानकारी दिए हैं।

PF क्या है ?

कर्मचारी भविष्य निधि या फिर पीएफ़ एक सेवानिवृत्ति बचत योजना (रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम) है जिसे भारत सरकार ने सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके कम्पनी में बीस से अधिक लोग कार्य करते हैं, तो फिर आपके कम्पनी को सभी कर्मचारी को पीएफ़ देना होगा।
पीएफ के रूप में आपके वेतन से काटा गया धन आपके पीएफ खाते में जाता है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा रखा जाता है। भारत के सभी संगठनों, जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं, कानून के अनुसार, ईपीएफओ के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है।

सरल भाषा में कहा जाए, तो यह सरकार की और से कर्मचारियों के लिए एक भविष्य की बचत है, जिसका इस्तेमाल कर्मचारी अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। सरकार का मानना है, की सरकारी नौकरी करने वाले लोगो के पास तो कई प्रकार की भविष्य निधि और पेंशन होती है, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, ऐसे में उनके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए।

ईपीएफ सरकारी, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के संगठनों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बचत के मुख्य प्लेटफार्मों में से एक है। इसकी शुरुवात 15 नवंबर, 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश से हुई। बाद में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा बदला गया। इस समय यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह पूरे भारत में फैला हुआ है।

Contents

PF हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको पीएफ़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए,या फिर कोई भी मदद चाहिए, तो आप पीएफ़ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पीएफ़ का कोई एक हेल्पलाइन नंबर नहीं है, बल्कि इसके हर राज्य में अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होते हैं, अलग अलग राज्यों में इसके स्टेट ऑफिस भी होते हैं, जहाँ जाकर आप पीएफ़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीएफ़ ऑफिस और हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानने के लिए आपको पीएफ़ वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ पर Contact Us का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप सभी अफसर का कांटेक्ट नंबर जान पाएंगे। आप अपने स्टेट के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके भी पीएफ़ से सम्बंधित मदद या जानकारी जान सकते हैं।

pf helpline phone number - epf number

पीएफ़ हेल्पलाइन नंबर पर निम्न प्रकार की मदद की जायेगी।

पीएफ़ बैलेंस से सम्बंधित – अगर आपको अपना पीएफ़ बैलेंस पता करना है, तो फिर आप पीएफ़ वेबसाइट पर जाकर भी अपना बैलेंस पता कर सकते हैं, आप जिस कम्पनी में काम करते हैं, वहां के HR या पीएफ़ विभाग में कांटेक्ट करके भी अपना बैलेंस पता कर सकते हैं। भारत सरकार के उमंग एप से भी आप पीएफ़ बैलेंस पता कर सकते हैं।

पीएफ़ निकालने के लिए – अगर आपको पीएफ़ निकालने नहीं आता तो यह बहुत ही आसान है, इसके लिए आपसे पास पीएफ़ आईडी होनी चाहिए। इस आईडी का प्रयोग करके आप पीएफ़ वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत से वीडियो में पीएफ़ निकालने का तरीका बताया गया है। अगर आप पीएफ़ निकालने से सम्बंधित हिंदी आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, तो हम जल्दी ही इस्पे लेख लिखने वाले हैं।

पीएफ़ की शिकायत के लिए – अगर आपकी कंपनी में बीस से अधिक लोग काम करते हैं, लेकिन आप का पीएफ़ नहीं काटा जा रहा है, तो आप इसकी शिकायत पीएफ़ ऑफिस में कॉल करके कर सकते हैं, पीएफ़ ऑफिस का लिंक हमने आपको ऊपर दे दिया है। लिंक पर जाकर आप पीएफ़ हेल्पलाइन नंबर के बारे में जान पाएंगे।

पीएफ़ से जुडी अन्य कोई समस्या के लिए भी आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, अगर आपने पीएफ़ निकालने के लिए अप्लाई किया है, इसमें कोई समस्या आ रही है, या फिर अगर आपको पीएफ़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप वो भी पीएफ़ हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं।

पीएफ ऑफिस कांटेक्ट फ़ोन नंबर

पीएफ ऑफिस का फ़ोन नंबर हर स्टेट का अलग अलग है, आपके स्टेट का नंबर पता करने के लिए आपको पीएफ वेबसाइट पर जाना होगा, वैसे हमने मुख्य स्टेट का फ़ोन नंबर यहाँ दे दिया है, इसके बाद भी अगर आपके स्टेट का हेल्पलाइन फ़ोन नंबर यहाँ नहीं है, तो फिर आपको पीएफ वेबसाइट पर जाकर पता करना होगा, बाकी हमारा कमेंट पेज भी ओपन है, आप वहां पर भी अपने स्टेट का हेल्पलाइन नंबर पूछ सकते हैं, हम सवालों का जबाब 24 घंटे से पहले देते हैं।

PF Head Office Contact Number1800-118-005
EPF All India Number 011-22901406
EPF SMS Service7738299899
EPF Email Accountgms@epfindia.gov
EPF WhatsApp HelplineCheck Below

पीएफ की शिकायत कैसे करें ?

पीएफ से सम्बंधित शिकायत उपरोक्त नंबर पर की जा सकती है, या फिर आप पीएफ ऑफिस को पत्र लिखकर भी शिकायत कर सकते हैं, आप अपनी कम्पनी से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने कम्पनी के खिलाफ ही शिकायत करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका पीएफ बैलेंस नहीं निकल रहा है, तो आप उपरकोट ईमेल पर भी शिकायत भेज सकते हैं। बाकी अन्य सहायता या मदद के लिए पीएफ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

क्या आपको पता है, की आप पीएफ़ से सम्बंधित जानकारी व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने एरिया का पीएफ़ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करना है, इस बारे में अधिक जानकारी पीएफ़ हेल्पलाइन नंबर लिंक पर मिलेगी।

पीएफ से जुड़े सवाल और जबाब

पीएफ़ में आधार लिंक कैसे करे ?

पीएफ़ से आधार लिंक करने के लिए आप अपने कम्पनी या पीएफ़ स्टेट ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यह काम ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पीएफ़ की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको लॉगिन करने कहा जाएगा, लॉगिन में आपको UAN नंबर और पासवर्ड डालना है, ये दोनों कम्पनी की और से बताये जाते हैं, अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता, तो अपने कम्पनी से पता करिये। अब लॉगिन करने के बाद मैनेज ऑप्शन पर जाए, यहाँ KYC का ऑप्शन शो होगा, आप यहाँ से आधार और पेन लिंक कर सकते हैं।

पीएफ़ से कितना पैसा निकाल सकते है ?

आप अपने पीएफ़ अकाउंट से शेष राशि का 75 परसेंट या तीन महीने की मूल मजदूरी निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 31 मार्च, 2020 को आपका पीएफ बैलेंस 10 लाख रुपये है और आपका मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है, तो आप केवल 1.5 लाख रुपये ही निकाल पाएंगे।

पीएफ़ और पीपीएफ में क्या अंतर् है ?

PPF और EPF दोनों सरकारी योजनाएं हैं। ये दोनों आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कवर किये गए हैं। दोनों में पैसे की गारंटी सरकार देती है, पीपीएफ खाते की तुलना में ईपीएफ अधिक फायदेमंद है, आपके अलावा, आपका नियोक्ता भी आपके ईपीएफ खाते में योगदान देता है। यह आपके भविष्य के लिए एक संयुक्त योगदान है। लेकिन, पीपीएफ खाते में केवल आपको ही योगदान करना होगा।

पीएफ़ बैलेंस के लिए बेस्ट एप

वैसे तो प्ले स्टोर पर पीएफ़ लिखने मात्र से ही हज़ारो एप आ जाते हैं, लेकिन यह सब भारत सरकार के एप नहीं है, पीएफ़ का आधिकारिक एप उमंग ही है, उमंग एप से आ ना सिर्फ पीएफ़ के बारे में जान सकेंगे, बल्कि और भी सरकारी योजनाओं की जानकारी इस एप में निहित है। यह एक बेहतरीन सरकारी एप है, जो सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लोगो के लिए काफी जरुरी है।

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Filed Under: KYA KAISE, COMPANY NUMBER

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