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महिला आयोग (Mahila Aayog) से शिकायत कैसे करे ?

अगर आप महिला है, और किसी समस्या में फंसी हैं, तो महिला आयोग आपके लिए हैं, यहाँ पर हम राष्टीय महिला आयोग का हेल्पलाइन नंबर, महिला आयोग फ़ोन नंबर कांटेक्ट नंबर, और महिला आयोग से सम्पर्क करने का तरिका जानेंगे।

कहा जाता है कि एक समाज की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका उस समाज की महिलाओं के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करना है। भारत में, महिलाओं ने वैदिक युग के दुर्लभ महिला विद्वानों और ऋषियों से लेकर समाज और सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं तक आज एक लंबा सफर तय किया है, जैसे सशस्त्र बल, कला, सूचना प्रौद्योगिकी, राजनीति और इसी तरह के कई क्षेत्रों में जो परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान रहा है, साथ ही साथ पत्नी, माँ और बेटी की भूमिकाओं को संतुलित करता है।

जबकि भारतीय महिलाओं ने पितृसत्तात्मक भारतीय समाज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और कई स्तरों पर जीत हासिल की है, बलात्कार, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न, महिला निरक्षरता, और इसी तरह की समस्याएं अभी भी भारतीय समाज में व्याप्त हैं। ऐसी सभी समस्याओ से महिलाओ को बचाने के लिए आज देश में राष्टीय महिला आयोग है।

मैं इस आर्टिकल में आपको महिला आयोग क्या है, और महिला आयोग के कार्य भी बताऊंगा, जिससे आपको महिला आयोग से जुडी सभी जानकारी मिल पाए। मेरा नाम अभिनव है, और आप हिंदी का सबसे बेहतरीन ब्लॉग पढ़ रही हैं।

Contents

महिला आयोग कांटेक्ट हेल्पलाइन नंबर

महिला हेल्पलाइन नंबर महिला आयोग कांटेक्ट नंबर महिला आयोग ऑफिस फ़ोन टेलीफ़ोन नंबर महिला आयोग ईमेल

Contact Number011 – 26942369
Complaint & Investigation Cellcomplaintcell-ncw@nic.in
Policy Monitoring and Research Cellsro-ncw@nic.in
Legal Celllo-ncw@nic.in
RTI Cellrticell-ncw@nic.in
North East Cellnortheastcell-ncw@nic.in
Phone Number26944740, 26944754, 26944805, 26944809
Emailncw@nic.in
AddressPlot-21, Jasola Institutional Area, New Delhi – 110025

महिला आयोग की वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ जाएँ

महिला आयोग क्या है?

राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी। यह आयोग पहली बार 1974 में भारत की महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति और फिर क्रमिक आयोगों और समितियों द्वारा सिफारिश के लिए बनाई गयी थी।

केंद्र सरकार ने देश में महिलाओं को दुर्दशा, दमन और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करने को ध्यान में रखते हुए इस आयोग को स्थापित करने की पहल की थी।

स्वतंत्र भारत के लेखकों ने एक पुरुष और एक महिला के बीच लैंगिक असमानता को मान्यता दी और इस तरह समानता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक तंत्र स्थापित किया। संविधान का अनुच्छेद 14 लैंगिक भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 15 का खंड 3 सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 51 स्पष्ट रूप से नागरिकों को उन प्रथाओं को त्यागने के लिए बाध्य करता है जो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं। ’महिलाओं को अभी भी शिक्षा के अवसरों, रोजगार के अवसरों, विरासत और तलाक के अधिकारों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को अभी भी समाज में एक द्वितीयक दर्जा प्राप्त है।

धारा 3 के तहत 1990 का अधिनियम आयोग की संरचना का प्रावधान करता है। यह धारा बताती है कि इस आयोग में एक अध्यक्ष शामिल होगा, जो महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है, विभिन्न क्षेत्रों के पांच सदस्य एक सदस्य सचिव, जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना, समाजशास्त्रीय आंदोलन या अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। आयोग के सभी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति पाँच वर्ष की अवधि तक या एक सत्तर वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।

महिला आयोग का कार्य

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग निचे गए कार्यो को कर सकेगी।

शिकायतों की जांच करना: महिला आयोग का सबसे पहला कर्तव्य है उनके पास जो ही शिकायतें आती हैं उस पर कार्यवाही करना और उसकी जांच करना। महिला आयोग के पास रोज़ हज़ारो की संख्या में शिकायतें आती है अगर शिकायतें राज्य महिला आयोग से सम्बंधित है तो आयोग इसे राज्यों के पास भेज देती है कुछ शिकायतें पुलिस के पास भेज दी जाती है और कई शिकायतों पर महिला आयोग स्वयं जांच करके एक्शन लेता है। महिला आयोग की अपनी टीम भी होती है जिनके सहयोग से आयोग शिकायतों की जांच और उनका निपटारा करता है कोर्ट में लंबित मामले और पहले से ही आयोग को भेजी गयी शिकायतें दोबारा रजिस्टर नहीं की जाती।

केंद्र और राज्य सरकार को सुझाव देना: महिला आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य सरकार को महिला से सम्बंधित अपराधों और न्याय प्रकिर्या पर राय और आवश्यक सुझाव देना भी है। कई बार केंद्र सरकार खुद ही आयोग से विशेष मसलो पर राय माँगता है ऐसे में यह आवश्यक है की आयोग तुरंत सरकार को इसपर राय दें।

राज्य महिला आयोग के साथ समन्वय: महिला आयोग राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करती है। सभी राज्यों में क्षेत्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग भी होता है। राष्टीय महिला आयोग को सरकार के साथ मिलकर कार्य करना होता है।

महिला से जुड़े अपराधों में पुलिस की ढील: हमारे देश में महिलाओ से जुड़े अपराध में पुलिस जल्दी कार्यवाही नहीं करती है। ऐसे में अगर किसी महिला को लगता है की उसके मामले में पुलिस जानबूझ कर कार्यवाही नहीं कर रही है तो महिला आयोग से मदद ली जा सकती है। महिला आयोग पुलिस को नोटिस भेजकर कार्यवाही करने का निर्देश दे सकती है।

Research Functions:

आयोग का अनुसंधान प्रभाग आयोग का वह अंग है जो भेदभाव और लैंगिक पक्षपात के कारण भारतीय महिलाओं की बढ़ती समस्याओं का प्रबंधन करता है। यह सेल विभिन्न प्रकार के सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और जन सुनवाई के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए भी जवाबदेह है। इस सेल ने विभिन्न विशेष अध्ययनों का भी आयोजन किया है और समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है, जो हाल ही में विकसित हुई हैं। वर्तमान में, सेल लिंग और कानून प्रवर्तन, महिलाओं के विस्थापन का प्रभाव, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं के वेश्यावृत्ति और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों से निपटता है।

आयोग के अंग यथोचित रूप से जनादेश के कार्य में सफल रहे हैं जो आयोग ने 1990 के अधिनियम द्वारा दिया था। विभिन्न प्रकोष्ठों के बीच, यह शायद काउंसलिंग सेल है जो सबसे अधिक प्रभावी रहा है क्योंकि यह आयोग का वह प्रकोष्ठ है जो लोगों के सीधे संपर्क में है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना

आयोग में सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या शामिल होनी चाहिए जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और अन्य पांच सदस्य शामिल हैं।

अध्यक्ष: केंद्र सरकार को चेयरपर्सन को मनोनीत करने का अधिकार है।

पाँच सदस्य: पाँच सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा क्षमता, अखंडता, के बीच से नामित किया जाना है। उन्हें कानून या कानून, व्यापार संघवाद, महिलाओं की उद्योग क्षमता का प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संगठन, शिक्षा, प्रशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए।

सदस्य सचिव: केंद्र सरकार सदस्य सचिव को भी नामित करती है। वह प्रबंधन, संगठन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिए या एक अधिकारी भी हो सकता है।

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This post was last modified on April 23, 2021 1:08 pm